अयोध्या
भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके जीवन में लंबे अपराधों के इतिहास में एक और मामला लोगों के सामने आया है लूट के एक मामले में जौनपुर की कोर्ट ने भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को वारंट जारी कर तलब किया है। बीते 18 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट की पूजा सिंह ने जब भाजपा विधायक को 5 साल की सजा सुनाई तो उसके बाद भाजपा विधायक के पुराने मामले एक के बाद एक जिन्न की तरह बाहर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के जानकार बताते हैं भाजपा विधायक के बढ़ते कद को हाईकमान को रास नहीं आ रहा था। भाजपा के अंदर खाने के सूत्र बताते है भाजपा बिधायक खब्बू तिवारी का पार्टी में बढ़ते कद को देखते हुए उसे कतरने के लिए उनके द्वारा जीवनकाल में किये गए अपराधों को मोहरा बना कर उन्हें हासिये पर धकेला गया।
आइए जानते है क्या है ये मामल
जिस मुकदमे में जौनपुर कोर्ट ने तलब किया है उस मुकदमा का वादी मोहम्मद जुनेद ने 28 मार्च 2019 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी जीप 14 मार्च 1997 को लूट ली गई थी। इसका मुकदमा सिंगरामऊ थाने में दर्ज कराया था। तीन जून 1997 को सोनभद्र के पिपरी थाने में हत्या के मुकदमे के अभियुक्त इंद्र प्रताप तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लूटी गई जीप बरामद हुई।
कोर्ट से ही गायब करवा दी गई थी चार्जशीट
आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन आरोपी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के कार्यालय से पत्रावली ही गायब करा दी। इस संबंध में लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2019 को पत्रावली दो सप्ताह के भीतर पुनर्गठित करने तथा छह माह में निस्तारण करने का आदेश पारित किया।
फैजाबाद जेल में निरुद्ध है खब्बू तिवारी
आदेश के अनुक्रम में 28 फरवरी 2019 को पत्रावली का पुनर्गठन कर दिया गया। उधर, 18 अक्तूबर 2021 को विशेष न्यायाधीक्ष फैजाबाद द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में भाजपा विधायक को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी फैजाबाद जेल में निरुद्ध है। वही जौनपुर के मुक़दमें में वांछित है, जिस पर कोर्ट ने आरोपित को तलब करने के लिए आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 नवंबर 2021 को तय की है।